
दमोह,
7 साल की मासूम के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को तिहरे आजीवन कारावास की सजा न्यायाधीश ने सुनाई है। पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप श्रीवास्तव की अदालत से आरोपी वीरेंद्र विश्वकर्मा पिता नारायण प्रसाद विश्वकर्मा (38) निवासी मदन महल जबलपुर को पॉक्सो एक्ट की धारा में तहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में एडीपीओ सतीश कपस्या ने बताया है कि आरोपी वीरेंद्र विश्वकर्मा ने 29 जुलाई 2018 की शाम करीब 7 बजे के लगभग देहात थाना क्षेत्र के जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक परिवार की 7 साल की मासूम जो घर के बाहर खेल रही थी। उसे बहला-फुसलाकर आरोपी किशन तलैया के समीप ले गया था। जहां उसने मासूम के साथ दुराचार किया था। इस मामले में आरोपी वीरेंद्र विश्वकर्मा को पॉक्सो एक्ट की धारा 376 की तीन अलग-अलग धाराओं में तिहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कपस्या ने बताया कि मामले में एडीपीओ लखन सिंह भवेदी ने पैरवी की थी। जिसमें आरोपी को आखरी सांस तक जेल में ही रखे जाने के आदेश दिए गए हैं।